सरकारी योजना

राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन

राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अगर कोई भी राजस्थान

राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन

Online Application for Rajasthan Inter-caste Marriage Promotion Scheme 2021

राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अगर कोई भी राजस्थान का रहने वाला व्यक्ति अंडर कास्ट शादी करता है

तो उस व्यक्ति को सरकार की तरफ से 5 लाख की नकद राशि दी जाएगी। जैसा की इस समय में ज्यादा तर लोग अपने लिए खुद जीवन साथी ढूंढ ले रहा है।

ऐसे में अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भी इंटर कास्ट मैरिज को बढ़ाना देने के लिए 5 लाख रुपए की लागत राशि इंटर कास्ट मैरिज करने वाले को दी देंगे।

ताकि राजस्थान में इंटर कास्ट मैरिज को प्रोत्साहन दिया जा सके। आज के समय में कोई भी लड़का किसी भी कास्ट के लड़की के साथ शादी कर रहा है

ऐसे में अब राजस्थान के मुख्यमंत्री इंटर कास्ट मैरिज प्रोत्साहन योजना से नौजवानों को प्रोत्साहित करने के लिए इस राशि को दान के रुप में देंगे।

जो भी लड़का या लड़की अपने कास्ट से इंटर कास्ट में शादी करता है

उसको राजस्थान सरकार राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तरफ 5 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी।

राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2021

Rajasthan Inter-caste Marriage Promotion Scheme 2021

जैसा की हम सभी लोग जानते है कि इस समय में ज्यादा तर लोग इंटर कास्ट मैरिज यानि की लव मैरिज करना ज्यादा पसंद करते है।

आज के समय में कोई भी लड़का किसी भी कास्ट की लड़की से शादी कर रहा है।

तो ऐसे में राजस्थान सरकार उनको लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए उनको 5 लाख रूपय की नगद राशि दान के रूप में दे रही है।

अगर को भी व्यक्ति इस राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तरह आवेदन करना चाहता है

तो वो हमारे इस आर्टिकल को पड़ने के बाद आसानी से आवेदन कर सकता है।

हम आपको अपने इस में बातएंगे कि राजस्थान इंटर कास्ट मैरिज करने के लिए क्या पात्रता रखी गई है।और इसके लिए क्या जरूरी कागजात हैं।

राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ केसे ले

How to take advantage of Rajasthan Inter-caste Marriage Promotion Scheme

  • राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत अगर राजस्थान का कोई भी व्यक्ति इंटर कास्ट मैरिज करता है तो उसको राजस्थान सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्हें ‘एकमुश्त’ राशि मिलेगी तो नया घर बसाने में सुरक्षा रहेगी।
  • राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत इंटर कास्ट मैरिज करने वाले लोगों को राजस्थान सरकार 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी।
  • मैरिज करने वाले लोगों को अपना घर बनाने के लिए कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े।
  • राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना इंटर कास्ट मैरिज करने वालो को आर्थिक मदद देने के लिए बनाई गई है
  • ताकि समाज में किसी भी जाति का भेदभाव ना हो सके और समाज को एक समान बनाया जा सके।
  • राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य समाज में एकता लाना और समाज की पुरानी कुरीतियों को खत्म करना है।

राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता

Eligibility for Rajasthan Inter-caste Marriage Promotion Scheme

  • राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करने वाला आवेदनकर्ता राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • Rajasthan Inter-Caste Marriage Promotion Scheme के लिए आवेदन करने वाला आवेदनकर्ता की उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का अगर को व्यक्ति लाभ लेना चाहता है तो वह अपराधी मामलों में नहीं होनी चाहिए।
  • राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ लेने वाले व्यक्ति के पास विवाह प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
  • जो अंतर्जातीय प्रोत्साहन योजना का लाभ लेना चाहता है उसकी सलाना वार्षिक आय ढाई लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए जरुरी दस्तावेज़

Documents required for Rajasthan Inter-caste Marriage Promotion Scheme

  • मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए
  • दोनों लोगों की आधार कार्ड की कॉपी चाहिए
  • बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए
  • आय प्रमाण पत्र
  • जोड़े की संयुक्त फोटो
  • वोटर कार्ड
  • पैन कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र

राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन केसे करे

How to apply online for Rajasthan Inter-caste Marriage Promotion Scheme

  • अगर आप राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए सबसे पहले आपको इनकी ऑफिसियल वेबसाइट  पर जाना होगा।
  • योजना के अनुसार लाभ प्राप्त करने हेतु प्रार्थी अपने गृह जिले में ई-मित्र, राजस्थान एस.एस.ओ. के माध्यम से एस.जे.एम.एस. पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
  • योजना के अनुसार वांछित आवश्यक दस्तावेज आवेदन करते समय ऑनलाईन स्कैन कर अपलोड किये जायेंगे।
  • किसी भी स्थिति में विवाह के एक वर्ष पश्चात् आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की छूट नहीं होगी। ऎसे आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

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