सरकारी योजना

दिव्यांग पेंशन योजना ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

दिव्यांग पेंशन योजना ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन सरकार द्वारा विकलांगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए

दिव्यांग पेंशन योजना ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

How to apply for Divyang Pension Scheme online

विकलांग/दिव्यांग पेंशन योजना

सरकार द्वारा विकलांगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए Viklang/Divyang Pension Yojana कि शुरुवात कर दि है इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को हर महिने पेंशन प्रदान किया जायेगा

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना

Uttar Pradesh Disabled Pension Scheme

इस योजना के अंतर्गत हर महीने विकलांग व्यक्तियों को प्रति माह आर्थिक सहायता दि जायेगी,इस धनराशि के माध्यम से विकलांग लोग को अपना जीवन यापन करने के लिये सरकार द्वारा थोड़ी मदद मिल जायेगी |

जो लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हे सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना

Uttar Pradesh Disabled Pension Scheme

इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई थी, इस योजना के तहत राज्य के विकलांग व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर महीने 500 रूपये की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी |

सरकार द्वारा जल्द ही 500 प्रति माह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह की पेंशन धनराशि दी जाएगी।

UP Viklang Pension Yojana के लाभ

  • सरकार की इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों को लाभ दिया जाएगा।
  • सरकार द्वारा उन्हें हर महीने 500 की धनराशि दी जाएगी।
  • राज्य सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को कुछ हद तक मदद पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरूआत कि गई है
  • ऐसे व्यक्ति को 40 % तक अपने शरीर से विकलांग है उनको सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों की पेंशन धनराशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। , इसलिए उनका बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।

विकलांग पेंशन योजना की पात्रता

Eligibility for Disability Pension Scheme

  • आवेदन करने वाले व्यक्ति उत्तर प्रदेश में स्थाई निवासी होना चाहिये
  • इस योजना के तहत लाभ उठाने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये
  • आवेदक कम से कम अपने शरीर से 40 परसेंट विकलांग होना चाहिये
  • इस योजना के तहत आवेदक की आय 1000 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
  • यदि कोई आवेदक पहले से ही किसी  विकलांग योजना का लाभ में रहा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल मिलेगा
  • यदि विकलांग के पास तीन पहिया चार पहिया चालक है तो उसे इस योजना का लाभ नही मिलेगा
  • और ऐसे विकलांग व्यक्ति जो किसी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना की योग्यता

Eligibility of Uttar Pradesh Pension Scheme

इसके अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी विकलांग व्यक्तियों को जिनका नाम गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल सूची BPL List) में दिखाई देता है, उन्हें प्रति माह सरकार द्वाप 500 रुपये दिए जायेगे |

इस योजना के तहत आवेदन करने वाला व्यक्ति 40 परसेंट विकलांग होना चाहिए और उसके पास खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए क्योंकि पेंशन कि धनराशि उसके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डाल दी जाएगी

UP विकलांग पेंशन योजना के दस्तावेज़

Documents of UP Disabled Pension Scheme

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास कुछ अहम दस्तावेज होने चाहिए जैसे कि :-

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) की विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिये आवेदन कैसे करे

How to apply for Uttar Pradesh Disabled Pension Scheme

  • सबसे पहले आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा |
  • होम पेज पर आपको आपको “दिव्यांग पेंशन” का ऑप्शन दिखाई देगा आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है |
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा |
  • इस पेज पर आपको “ऑनलाइन आवेदन करे” का विकल्प दिखाई देगा आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है
  • फिर आपके सामने New Entry Form का विकल्प आएगा आपको उस पर क्लिक करना है |
  • विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगले पेज पर एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा |
  • इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण , बैंक विवरण , आय विवरण , विकलांगता का विवरण ये सब भरना होगा |
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको Save के बटन पर क्लिक करना होगा  |
  • इसके बाद अपना आवेदन फॉर्म पर सभी विवरण देखकर सम्मिट के बटन पर क्लिक करकर अपना फॉर्म जमा कर दे |
  • इस प्रकार आपका Viklang Divyang Pension Yojana योजना में रजिस्ट्रेशन पूरा हो जायेगा
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